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गैर-इरादतन हत्या के दोषी को 10 साल की कैद

4 साल बाद आया फैसला, 10 हजार का जुर्माना भी लगाया

उसका बाजार थाना क्षेत्र में गैर-इरादतन हत्या के एक पुराने मामले में अदालत ने दोषी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इस फैसले में पुलिस की मजबूत पैरवी की अहम भूमिका रही। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यह मामला वर्ष 2021 का है। उस्का बाजार थाना क्षेत्र के कटका गांव निवासी रामू चौधरी पर घरेलू विवाद के दौरान गंभीर मारपीट और प्रताड़ना का आरोप था। इस घटना में

पीड़िता की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने हत्या सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों को मजबूती से अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया। सुनवाई पूरी होने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश (एससी/एसटी) मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने आरोपी को गैर-इरादतन हत्या का दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

इस मामले में जिला मॉनिटरिंग सेल की भूमिका महत्वपूर्ण रही। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ईश्वर चंद्र दूबे ने प्रभावी ढंग से अपना पक्ष रखा। थाना उस्का बाजार के न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी श्रीनिवास पासवान ने भी केस की पैरवी में अहम योगदान दिया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऐसे मामलों में सख्त सजा से समाज में गलत संदेश जाने से रोकने में मदद मिलती है। इससे अपराधियों में कानून का डर बना रहता है और अपराध नियंत्रण में सहायता मिलती है।

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